Friday, 22 July 2011

Bikaner - Action against the defaulaters under section 12 of RTE


दाखिला नहीं दिया तो होगी कार्रवाई
खबर का असर
बीकानेर . शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 में जारी नियमों के अनुसार जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क दाखिल नहीं देने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ऐसी स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए जिला कलक्टर ने सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला समन्वयक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
एसएसए के अतिरिक्त जिला समन्वयक रतनसिंह यादव ने बताया कि आरटीई के नियमों के अनुसार निजी स्कूल में प्रथम कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क दाखिला लेने का अधिकार रखने के बावजूद जिन बच्चों को इससे वंचित रखा जा रहा है, उनके अभिभावक संबंधित निजी स्कूल के संचालक की शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दयानंद पब्लिक स्कूल, तोलाराम बाफना एकेडमी में आरटीई के तहत प्रथम कक्षा में जरूरतमंद वर्ग के बच्चों को मुत में दाखिल देने के नियमों की कितनी पालना हुई, इसकी जांच की गई है। इन सभी विद्यालयों में ऐसे जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क दाखिला देने की प्रक्रिया चालू है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रथम कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे आओ पढ़ाए-सबको बढ़ाए अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों को निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं देने के मामले को लेकर 17 जुलाई को ‘फरमान मानने में आनाकानी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के विरुद्ध आ रही शिकायतों की जांच के लिए एसएसए के अतिरिक्त जिला समन्वयक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

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